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आय कर
 
 
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नए पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन ( यूटीआईटीएसएएल के जरिए)
नए पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन (एनएसडीएल के जरिए)
 

आयकर वैयक्तिक आय पर केंद्र सरकार को अदा किया जाने वाला कर है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रत्‍येक व्‍यक्ति जो निर्धारिती है (निर्धारिती वह व्‍यक्ति है जिसके द्वारा कोई कर या कोई अन्‍य धनराशि (उदाहरणार्थ ब्‍याज, शास्ति, शुल्‍क इत्‍यादि) आयकर अधिनियम के अंतर्गत संदेय है) तथा जिसकी कुल आय अधिकतम छूट सीमा से अधिक है, वित्‍त अधिनियम में निर्धारित दर आय कर के लिए प्रकार्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) को 1/8/1998 से संशोधित कर दिया गया है जिसका उद्देश्‍य प्रत्‍येक ऐसे व्‍यक्ति द्वारा आयकर विवरणी दायर करना अनिवार्य है यदि वह निम्‍न छ: शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो

  • वह किसी मोटर वाहन का मालिक या पट्टाधारक (कुछ समया‍वधि के लिए पट्टे पर दी गई/किराए पर दी गई संपत्ति या उपस्‍कर का प्रयोक्‍ता)है।
  • किसी अचल संपत्ति के विनिर्दिष्‍ट क्षेत्रफल का अधिभोक्‍ता है।
  • स्‍वयं के लिए या किसी अन्‍य व्‍यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर व्‍यय उपगत करता है।
  • दूरभाष के लिए अभिदाता है।
  • किसी बैंक या संस्‍था द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड का धारक है जो 'एड ऑन' कार्ड नहीं है।
  • ऐसे क्‍लब का सदस्‍य है जहां प्रवेश शुल्‍क 25000/- रुपए या अधिक है;

तो उसके द्वारा प्रपत्र सं. 2 ग में विवरणी दायर किया जाना अपेक्षित है। अपनी आय कर विवरणियां दायर करने के लिए आपको दायर एिक जाने वाले कर की किस्‍म के आधार पर सरल प्रपत्र प्रस्‍तुत करना होगा। आपके व्‍यवसाय/पेशे/संपत्ति के आधार पर आयकर विवरणियां दायर करने के लिए सरल प्रपत्र विभिन्‍न प्रकार के हैं अर्थात् सरल (प्रपत्र 2 घ) तथा नया सरल (2 ङ)।

सरल प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें l ( धारा 11 के तहत छूट के लिए दावा करने वाले व्‍यक्तियों से अन्‍यथा गैर-कार्पोरेट निर्धारितियों के लिए आयकर विवरणी प्रपत्र)

नया सरल का प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें (व्‍यवसाय या पेशे या पूंजीगत लाभों अथवा कृषिय आय से आय न प्राप्‍त करने वाले निवासी व्‍यष्टि/ हिन्‍दु अविभाजित परिवार के लिए आयकर विवरणी प्रपत्र)z

केंद्रीय सरकार ने विवरणियों को दायर करना और आसान बनाने के लिए एक नया आयकर विवरणी प्रपत्र अधिसूचित किया है। इसमें एक सहज द्विचरण प्रक्रियाविधि अंतर्गत है। पहले  आपको आयकर विभाग में यह विववरणी तथा उसकी अनुसूचियां इलैक्‍ट्रॉनिक रुप से (अंकीय हस्‍ताक्ष्‍र के बिना) संप्रेषित करनी है तथा तत्‍पश्‍चात एक कागज़ी विवरणी दायर करनी होगी।  ऐसे संप्रेषण  की तिथि तथा अभिस्‍वीकृति संख्‍या आयकर विभागद्वारा इलैक्‍ट्रॉनिक रुप से दी जाएगी। तथापि, यदि आप इलेक्‍ट्रॉनिक रुप से विवरणी संप्रेषित नहीं करते, कागजी विवरणी दायर की जानी आनिवार्य है तथा उसे एक वैध विवरणी माना जाएगा। निर्धारितियों की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए आयकर विभाग ने जारी किया है कि करदाता इस वर्ष अपनी विवरणियां दायर करने के लिए सरल प्रपत्र या प्रपत्र 2 च में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं।

प्रपत्र 2 च के लिए यहाँ क्लिक करें।

आयकर प्रयोजनों के लिए गृह सं‍पत्ति को आय को एक स्रोत माना जाता है। गृह संपत्ति से आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय का एक शीर्ष है। साधारण भाषा शैली में, गृह संपत्ति से आपकी आय का पूर्वार्थ यह होगा कि आपके पास एक मकान है जिसमें आप िकराए के रुप में आय प्राप्‍त कर रहें हैं। 

भारत में संपत्ति कर के बार में और जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन)

पैन आयकर विभाग द्वारा आबंटित 10 वर्ग की अखिल भारत अद्वितीय संख्‍या है। यह आपके लिए आजीवन स्‍थायी संख्‍या है तथा आपके पते या स्‍थान के परिवर्तन के साथ अथवा आपके निर्धारण अधिकारी, इत्‍यादि के बदले के साथ परिवर्तित नहीं होगा। विवरणियां दायर के लिए पैन संख्‍या आवश्‍यक है। इसके लिए आपको एक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा यदि आपके पास पहले से ही पैन कार्ड नहीं है। आप प्रपत्र 49 क को डाउनलोड कर के तथा उसे नज़दीकी सुविधाकारी केंद्र में प्रस्‍तुत करके अथवा ऑनलाइन फार्म दायर करके पैन कार्ड प्राप्‍त कर सकते हैं।

प्रपत्र 49 क को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
प्रपत्र 49 क को ऑनलाइन प्रस्‍तुत करने के लिए यहां क्लिक करें।
पैन की प्रास्थिति की ऑनलाइन जांच करें
अपने आयकर का ऑनलाइन परिकलन करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

ई-विवरणी

आयकर विभाग ने आय विवरणी इलैक्‍ट्रॉनिक रुप में प्रस्‍तुत करने की योजना शुरु की है जिसके अंतर्गत पात्र निर्धारिती अपनी आय विवरणियां इलैक्‍ट्रॉनिक रुप में ऐसे व्‍यक्तियों के माध्‍यम से दायर कर सकते हैं जो ई-विवरणी मध्‍यवर्तियों के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं। मध्‍यवर्ती ऐसी विवरणियों को हटा कर अंकीकृत करेंगे तथा उसे अपने अंकीय हस्‍ताक्षरों से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग सर्वर को प्रेषित करेगा। इस योजना के अंतर्गत अपनी आय विवरणी दायर करने का विकल्‍प चुनने वाला पात्र व्‍यक्ति किसी एक ई-मध्‍यवर्ती से संपर्क करेगा तथा संगत निर्धारण वर्ष के लिए अपनी ई-विवरणी प्रस्‍तुत करने के प्रयोजनार्थ उसे अपने एजेंट के रुप में कार्य करने केलिए अपनी स्‍वीकृति देगा।

आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के बारे में और जानें।

कर छूट

आपकी सुविधा के लिए आपको सरकार द्वारा प्रदत्‍त कर छूटों की विभिन्‍न विधियों का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। आप किसी भी वित्‍तीय वर्ष के आरम्‍भ में विभिन्‍न तरीकों से निवेश कर सकते हैं ताकि आपकी विवरणियां दायर करने के समय आपके द्वारा अदा की जाने वाली निवल कर राशि तुलनात्‍मक रुप से कम अथवा शून्‍य हो जाए। कुछ आय बचत निवेशों में निम्‍न शामिल हैं :-

  • सामान्‍य भविषय निधि‍ (जीपीएस)
  • एनएससी/एनएसएस
  • कर कटौती योजना (टीडीएस)

आय कर विभाग द्वारा यथा प्रदत्‍त कर छूट के बार में और जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।.

आयकर पर छूट कैसे परिकलित की जाती, है, यह जानने के लिए यहां क्लिक करें।

नागरिक अपने पैन कार्ड के साथ सरल प्रपत्र प्रस्‍तुत करके अपने कर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्‍त आयकर विभाग द्वारा करों के ऑनलाइन भुगतान के लिए विभिन्‍न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की गई हैं। उसके अतिरिक्‍त, भारतीय आयकर विभाग की ओर से राष्‍ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) भी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है जैसे :-

उपर्युक्‍त सेवाएं प्राप्‍त करने के लिए यहां, क्लिक करें।.

एनएसडीए के बारे में और जानें।


एनएसडीएल के अलावा, यूटीआई प्रौद्योगिवाएं भी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है जैसे

उपर्युक्‍त सेवाएं प्राप्‍त करने के लिए यहां, क्लिक करें।

यूटीआई प्रौद्योगिकी सेवाओं के बारे में और जाने

आयकर विभाग के विवरणी प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
आयकर विभाग से संबंधित सभी प्रपत्रों को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
भारत के आयकर विभाग के बारे में और जानकारी प्राप्‍त करें।.

 
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