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पासपोर्ट बीजा
 
 

पासपोर्ट

विदेश मंत्रालय का कौंसुलर पासपोर्ट एवं वीज़ा प्रभाग भारतीय नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी है। यह दस्‍तावेज देश भर में 28 अवस्‍थलों तथा विदेश स्थित 160 भारतीय मिशनों से जारी किया जाता है। पासपोर्ट के लिए आवेदन उस पासपोर्ट कार्यालय में किया जा सकता है जिसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में आप का वर्तमान पता पड़ता है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु आपको अपने शहर के पासपोर्ट कार्यालय या नामनिर्दिष्‍ट स्‍पीड डाक केन्‍द्र अथवा अपने शहर के किसी भी नामनिर्दिष्‍ट बिक्री केन्‍द्र से एक आवेदन प्रपत्र के साथ आपको पना रिहायशी प्रमाणपत्र, जन्‍म तिथि प्रमाणपत्र, नाम परिवर्तन प्रमाणपत्र, ई सी एन आर के लिए दस्‍तावेज, व्‍यापकगत पासपोर्ट (यदि कोई हो), पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ इत्‍यादि प्रस्‍तुत करनी होंगी।

प्रमाणपत्रों/दस्‍तावेजों की सभी स्‍व सत्‍यापित प्रतियों की जांच मूल प्रतियों से आवेदनपत्र प्रस्‍तुत करते समय पासपोर्ट कार्यालय में की जाएगी। डाक द्वारा भेजी गई प्रमाणपत्रों की प्रतियों/दस्‍तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्‍यापित किया जाना होगा।

पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला सामान्‍य समय पांच से छ: सप्‍ताह है। तथापि आपातस्थिति में आप 'तत्‍काल' योजना के अंतर्गत नए या डुप्‍लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते है। तत्‍काल योजना मे सामान्‍य पासपोर्ट आवेदन शुल्‍क के अलावा अतिरिक्‍त शुल्‍क का भुगतान किए जाने पर पासपोर्ट जारी करने की अनुमति है। 'तत्‍काल' योजना केवल उन मामलों में प्रयोज्‍य होगी जहां या तो पुलिस सत्‍यापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है (15 वर्ष से कम आयु के अल्‍पवयस्‍क) अथवा जहां पासपोर्ट पश्‍च पुलसि सत्‍यापन आधार पर (डुप्‍लीकेट पासपोर्ट, पते मे परिवर्तन के बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र वाले सरकारी कर्मचारी तथा उनकी पत्‍नी/पति तथा सत्‍यापन प्रमाणपत्रों सहित आवेदन पत्र) जारी किए जा रहे हैं।

वीज़ा

भारत में आने के इच्‍छुक विदेशी नागरिकों के पास अपने देश का वैध पासपोर्ट तथा एक वैध भारतीय वीज़ा होना आवश्‍यक है।

भारत में 'आगमन पर वीज़ा' की कोई व्‍यवस्‍था नहीं है तथा हवाई पत्तनों पर आप्रवास सुविधाओं के लिए कोई शुल्‍क प्रभारित नहीं किया जाता। विदेशी यात्रियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भारत के लिए यात्रा आरम्‍भ करने से पूर्व उनके पास वैध भारतीय वीज़ा है सिवाएं नेपाल तथा भूटान के नागरिकों के जिनके लिए भारत मे प्रवेश हेड वीज़ा की आवश्‍यकता नहीं देर तथा मालद्वीप के नागरिकों के जिन्‍हें भारत में 90 दिन तक की अवधि के लिए प्रवेश हेतु वीज़ा की आवश्‍यकता नहीं है (राजनायिक/शासकीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक पृथक वीज़ा व्‍यवस्‍था विद्यमान है)।

विदेश मंत्रालय का कौंसुलर पासपोर्ट एवं वीज़ा प्रभाग विदेशी नागरिकों का विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए उनक दौरों हेतु भारतीय वीज़ा जारी करने के लिए उत्तरदायी है। यह सुविधा विदेश स्थित विभिन्‍न भारतीय मिशनों के जरिए उपलब्‍ध कराई जाती है।

वीज़ा शुल्‍क अप्रतिदेय है तथा बिना किसी सूचना के इसे परिवर्तित किया जा सकता है। उच्‍च आयोग (हाई कमीशन) के पास वीज़ा की किस्‍म/अवधि का निर्धारण करने और वीज़ा प्रदान करने का अधिकार प्रारक्षित है चाहे आवेदन करते समय किसी भी किस्‍म के वीज़ा का शुल्‍क अदा किया गया है। वीज़ा प्रदान किया जाना भारत में प्रवेश का अधिकार नहीं देता तथा प्रवेश आप्रवासन प्राधिकारियों के विवेकाधीन है।

विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए विशिष्‍ट वीज़ा प्रदान किए जाने है, वीज़ा की प्रमुख किस्‍मों का उल्‍लेख नीचे किया गया है :-

पयर्टन :
यह वीज़ा सामान्‍यत: छ: माह की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। आवेदक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के प्रमाण स्‍वरूप दस्‍तवेज दिए जाने/प्रस्‍तुत किए जाने अपेक्षित हैं। पर्यटन वीज़ा को बढ़ाया अथवा परिवर्तित (रूपांतरित) नहीं किया जा सकता है।

व्‍यवसाय वीज़ा :
यह वीज़ा सामान्‍यत: बहुल प्रविष्टियों की अनुमति के साथ एक या दो वर्षों क लिए प्रदान किया जाता है। आवेदनपत्र के साथ प्रायोजक संगठन से एक पत्र  लगाया जाना होगा जिसमें व्‍यवसाय का स्‍वरूप, रूकने की संभावित अवधि, अनुरक्षण व्‍यय को पूरा करने की गारंटी समाहित दौरा किए जाने वाले स्‍थानों तथा संगठनों का निर्दिष्‍ट किया गया हो।

विद्यार्थी वीज़ा :
यह वीज़ा अध्‍ययन के अकादमिक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए अथवा पांच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, के लिए जारी किया जाता है, भारत में मान्‍यताप्राप्‍त विश्‍वविद्यालयों/संस्‍थाओं में प्रेवश का प्रभाग प्रस्‍तुत करने आवश्‍यक है। प्रयोजन या संस्‍था में परिवर्तन किया जाना अनुमत नहीं है।

पारगमन (ट्रांजिट) वीज़ा :
यह वीज़ा एकल/दोहरी प्रवेश सुविधाओं के साथ अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए जारी किया जाता है। पारगमन वीज़ा भारत मे प्रविष्टि के पत्तनों पर आप्रासन काउंटरों से प्राप्‍त नहीं किए जा सकते है। पारगमन वीज़ा को भारत में बढ़ाया नहीं जा सकता।

मिशनरियों के लिए वीज़ा :
यह वीज़ा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमत एकल प्रविष्टि एवं अवधि के लिए वैध है। भारत में रहने के दौरान आवेदक के अनुरक्षण के लिए गारंटी के साथ आशयित गंतव्‍य, ठहरने की संभावित अवधि तथा निर्वहन किए जाने वाले कर्त्तव्‍यों के स्‍वरूप को निर्दिष्‍ट करने वाले प्रयोजक संगठन का पत्र तीन प्रतियों में प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए।

पत्रकार वीज़ा :
यह वीज़ा भारत में आने वाले शीर्षस्‍थ व्‍यावसायिक पत्रकारों तथा फोटोग्राफरों को जारी किया जाता है। आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वे नई दिल्‍ली पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग से तथा अन्‍य स्‍थानों पर भारत सरकार के शासकीय प्रेस सूचना ब्‍यूरो से सम्‍पर्क करें।

सम्‍मेलन वीज़ा :
यह वीज़ा भारत में सम्‍मेलनों/संगोष्ठियों/बैठकों में भाग लेने के लिए जारी किया जाता है। आपसे अपेक्षित है कि आवेदनपत्र के साथ आप मिशन के आयोजन का आमंत्रण पत्र प्रस्‍तुत करें।

रोजागार वीज़ा :
यह वीज़ा भारत में कम्‍पनी या संगठन द्वारा विदेशी नागरिकों के नियोजन/रोजगार को प्रमाण प्रस्‍तुत करके प्राप्‍त किया जा सकता है।

विविध सूचना

  • पर्यटन वीज़ा या व्‍यवसाय वीज़ा पर प्रत्‍येक दौरे के लिए भारत में ठहरने की अवधि केवल 6 माह है यद्यपि वैध वीज़ा की अवधि 6 माह से अधिक हो।

  • वीज़ा उस अवधि के लिए दिया जाता है जिसके लिए पासपोर्ट वैध है तथा आवेदक 30 अप्रैल 2003 तक वैध है। उदाहरणार्थ, यदि पासपोर्ट 31 दिसम्‍बर, 1999 को 5 वर्ष के वीज़ा के लिए आवेदक को 5 वर्ष का वीज़ा प्रदान नहीं दिया जाएगा क्‍योंकि पासपोर्ट 5 वर्षीय वीज़ा में पहले समाप्‍त हो रहा है।

  • सभी वीज़ा की वैधता की गणना उनके निर्गम की तिथि से की जाती है।

  • 5 वर्ष तक का पर्यटन वीज़ा प्रदान किया जा सकता है यदि विदेशी पर्यटन व्‍यापार में जुड़ा है।

  • यदि वीज़ा 18 दिन से अधिक की अवधि के लिए हे तो भारत में प्रथम आगमन के 14 दिन के अंदर पंजीकरण अनिवार्य है।

  • वीज़ा को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय-निदेशक (एफ), लोकसभा भवन, प्रथम तल, खान मार्किट, नई दिल्‍ली-110003 से सम्‍पर्क करें।

आप्रवासन प्रक्रियाविधियां

आप्रवासन ब्‍यूरो प्रमुख अंतरराष्‍ट्रीय हवाई पत्तनों पर आप्रवासन प्रक्रियाविधियों तथा भारत में पांच प्रमुख शहरों में विदेशियों के पंजीकरण कार्य का कार्य करता है। दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकात्ता तथा अमृतसर में आप्रवासन तथा पंजीकरण गतिविधियों के प्रभारी क्षेत्र अधिकारियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफ आर आर ओ) कहा जाता है । चैन्‍नई (मद्रास) में इसके लिए समतुल्‍य पदनाम मुख्‍य आप्रवासन अधिकारी (सी एच आई ओ) है।

आप्रवासन ब्‍यूरो

सम्‍पर्क करे

वीज़ा नियमों या संबंधित समस्‍याओ के लिए उस मिशन के कौंसुलर  प्रभाग के अधिकारी से सम्‍पर्क करे जहां वीज़ा के लिए आवेदन किया जाना है

और जानकारी

 
source
विदेश > भारत भ्रमण | भारत में अध्‍ययन | अनिवासी भारतीय/पीआईओ | पासपोर्ट/वीसा | दूतावास और वाणिज्‍य दूतावास | यात्रा संबंधी सलाह
 
 
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